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रीवा – शहडोल संभाग के संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन प्रशासन एवं विकास मकबूल खान राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ₹25000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। खान के ऊपर ये जुर्माना 2016 के एक लंबित प्रकरण में लगाया गया।
दिलचस्प बात यह है कि खान पर जुर्माना जिस मामले में लगा है उसमें वे वर्तमान में प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका में है जबकि 2016 में वह इसी प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में थे।
खान 2016 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीधी थे उस वक्त अपीलकर्ता विरेंद्र पांडे ने एक अतिक्रमण से संबंधित तीन बिंदु की जानकारी मांगी थी। अपीलकर्ता ने 2016 में अतिक्रमण की एक शिकायत की थी उसके बाद वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर की कार्रवाई भी की थी। उस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ यह सब जानने के लिए अपीलकर्ता ने आरटीआई लगाई थी।
पिछले 4 साल से लंबित इस प्रकरण में तत्कालीन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ने भी खान को आदेशित किया था 2016 में जानकारी 7 दिन में देने के लिए पर खान ने अपीलकर्ता को कोई भी जानकारी नहीं दी। जब ये प्रकरण राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में 15 दिन के भीतर लगातार पांच सुनवाई व्हाट्सएप और फोन पर करते हुए इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी अधिकारी पर जुर्माना भी ठोक दिया।
राहुल सिंह ने इस प्रकरण में पहली सुनवाई में मात्र 1 दिन का समय दिया और व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ही जानकारी अपीलकर्ता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिस जानकारी को अपीलकर्ता को पाने में 4 साल का समय लग गया वह राज्य सूचना आयोग की ताबड़तोड़ सुनवाई के चलते मात्र 4 दिन के अंदर अपीलकर्ता को प्राप्त हो गई।