निर्देशों की जानकारी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दें,
उमरिया – कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव के संबंध में जारी दिशा निेर्देशों के परिपालन में किसी भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन नहीं करने, और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झाँकी या ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। नागरिक अपने घरों में पूजा-उपासना कर सकेंगे।
जारी निर्देशों में कहा है कि धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों और फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये।